Sunday, August 5, 2018

कोर्ट स्थगन आदेश के बाद भी अवैध और घटिया पीसीसी निर्माण (मामला ज़िले के गंगेव ब्लॉक अन्तर्गत कैथा पंचायत के कैथा ग्राम की पीसीसी सड़क का जहां कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी 7.5 लाख रुपये का पीसीसी सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा, लम्बाई 100 मीटर भी नही, गुणवत्ता अत्यंत निम्न दर्जे की, शासकीय राशि का हो रहा दुरुपयोग)

दिनांक 05 अगस्त 2018, स्थान - गढ़/गंगेव, रीवा मप्र

(कैथा, शिवानन्द द्विवेदी)

ज़िले के गंगेव ब्लॉक अन्तर्गत आने वाली कैथा पंचायत में अनियमितताओं और भष्ट्राचार का दौर रुक नही रहा है. 

   कैथा पंचायत के मनरेगा एवं पंच परमेश्वर सहित अन्य पंचायती कार्यों में निरंतर भष्ट्राचार किया जा रहा है. मनरेगा में मजदूरों के नाम से फ़र्ज़ी निकासी की जा रही है जबकि कार्य मसीनों से करवाया जा रहा है. फ़र्ज़ी टीएस करवाकर लाखों की राशि का वारा न्यारा किया जा रहा है. 

मात्र 100 मीटर की पीसीसी सड़क पर निकाल लिए 7.5 लाख रुपये

    कैथा ग्राम में अंगद के खेत से उग्रसेन पटेल के घर तक पीसीसी सड़क बनाई जा रही है जिसकी लंबाई मुश्किल से 100 मीटर भी नही है लेकिन फ़र्ज़ी तरीके से टीएस करवाकर इंजीनियर द्वारा ज्यादा लंबाई की सड़क बताकर 5 लाख 35 हज़ार लगभग राशि पीसीसी सड़क के लिए निकाली गई है जबकि इसी बीच दो पुलों का भी निर्माण बताकर भी एक लाख रुपये प्रत्येक पुल के हिसाब से 2 लाख अतिरिक्त निकाल लिये गई हैं, इस प्रकार कुल लॉगत लगभग साढ़े सात लाख रुपये बतायी जा रही है. 

  जबकि यदि गुणवत्ता देखी जाए तो सड़क अत्यंत निम्न दर्ज़े की गुणवत्ता की बनाई जा रही है जिंसमे पनगड़ी के क्रशर से प्राप्त होने वाला घटिया डस्ट एवं गिट्टी डाली जा रही है. सीमेंट का रेश्यो भी सही नही है.

विवादित भूमि पर कोर्ट स्थगन के बाद भी बनाई जा रही पीसीसी सड़क 

   बता दें की इटहा हल्का नंबर 2 तहसील मनगवां के कैथा ग्राम की यह आराज़ी नंबर 11/2 की लगभग 30 डिसमिल की जमीन विवादित भी है जिंसमे ग्राम के ही राजबहोर श्यामलाल राजेन्द्र मेवालाल एवं गुजरतिया शुक्ला वगैरह का कब्जा एवं भूअधिकार बताया गया है जो पीड़ितों की पुस्तैनी जमीन का हिस्सा भी है. इस बाबत पीड़ित पक्ष ने भी न्यायालय तहसीलदार मनगवां से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज़िला अदालत रीवा में भी प्रकरण लगाया हुआ है. साथ ही उक्त भूमि पर वर्ष 2008 में पीड़ित शुक्ला परिवार के पक्ष न्यायालय प्रथम वर्ग से चिरस्थाई निषेधाज्ञा भी मिल चुकी है. लेकिन पीड़ित शुक्ला परिवार द्वारा बताया गया की कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए कैथा सरपंच संत कुमार पटेल एवं सचिव अच्छेलाल पटेल द्वारा फ़र्ज़ी ग्राम सभा का प्रस्ताव बनाकर, फ़र्ज़ी तरीके से एएस एवं टीएस बनवाकर सरहंगई पूर्वक पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है.

धारा 40 की कार्यवाही बाबत भी की गई शिकायत

   पीड़ित राजबहोर शुक्ला ने बताया की उन्होंने अपने भूअधिकार की लड़ाई के साथ साथ ज़िला पंचायत सीईओ रीवा एवं तत्पश्चात कोर्ट में मप्र पंचायतीराज अधिनियम की धारा 40 के तहत भी कार्यवाही के लिए अर्जी लगाई हुई है जिस पर अब तक जांच नही की गई है. पीड़ित ने बताया की इस पीसीसी सड़क में अवैध निर्माण एवं भष्ट्राचार के अतिरिक्त भी कैथा पंचायत के कई कार्यों में भष्ट्राचार एवं अनियमितता की गई है जिस पर सख्त जांच कर कार्यवाही की जानी चाहिए.

संलग्न - कृपया संलग्न तस्वीर में देखने का कष्ट करें पीड़ित राजबहोर शुक्ला एवं साथ ही घटिया निर्माण कार्य की भी फ़ोटो. पीसीसी सड़क बनाने के लिए डंप की गई निर्माण सामग्री की फ़ोटो जो अत्यंत घटिया स्तर की भी है.

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शिवानन्द द्विवेदी, सामाजिक केवाम मनवाधिकार कार्यकर्ता,

ज़िला रीवा, मोबाइल 9589152587, 7869992139

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