दिनांक 18 जुलाई 2018, स्थान - लौर थाना, मऊगंज, रीवा मप्र
(कैथा से, शिवानन्द द्विवेदी, रीवा मप्र)
ज़िले के मऊगंज तहसील एवं लौर थाना अन्तर्गत खुजवा सुअरहा ग्राम में आवेदक पीड़ित रमाप्रताप सिंह पिता मुनेंद्र सिंह भूमिस्वामी 13 किता 9 एकड़ 14 डिसमिल को वहीं के निवासी भूषण सिंह भुवनेश्वर सिंह वगैरह द्वारा जबरन पैतृक संपत्ति को कब्जाने, धमकी देने, अवैध अतिक्रमण करने का मामला प्रकाश में आया है.
रमाप्रताप सिंह पिता मुनेंद्र सिंह द्वारा जानकारी दी गई की उनकी माता स्व. गौरी देवी अपने पिता श्रीमहादेव सिंह की इकलौती संतान थीं. महादेव सिंह 4 भाई थे जिंसमे उनके नाम एक चौथाई हिस्सा आया था. महादेव सिंह की मृत्यु उपरांत उनकी सारी जायदाद उनकी इकलौती बेटी गौरी देवी के नाम नामान्तरित हुई जिसके बारिस गौरी देवी के एकमात्र सुपुत्र रमा प्रताप सिंह बने. अब वर्तमान में सम्पूर्ण 13 किता जमीन जिसका रकबा 9 एकड़ 14 डिसमिल है इसके बारिस एवं हकदार रमा प्रताप सिंह हैं जिनके नाम पर राजस्व विभाग की ऋण पुस्तिका, बी वन और अन्य समस्त दस्तावेज मौजूद हैं. लेकिन पीड़ित रमा प्रताप एवं मुनेंद्र सिंह द्वारा बताया गया की विरोधी भूषण सिंह भुवनेश्वर वहैरह द्वारा तहसीलदार तहसील मऊगंज, सिविल न्यायालय से जमीनी मुकदमा हारने के बाद भी जबरन सरहंगई पूर्वक पीड़ित रमा प्रताप की उक्त 13 किता जमीन रकबा 9 एकड़ 14 डिसमिल कब्जाने का प्रयाश किया जा रहा है. इस विषय में पीड़ित द्वारा जानकारी दी गई की वर्तमान समय पर स्वत्व एवं अधिपत्य भी पीड़ित के नाम पर ही है जिसका सिविल कोर्ट मऊगंज द्वारा एक बार पुनः स्थायी निषेधाज्ञा रमा प्रताप सिंह पिता मुनेंद्र सिंह के पक्ष में ही दिया गया है जिस पर मऊगंज सिविल कोर्ट ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लेख किया है की भूषण सिंह वगैरह द्वारा किसी प्रकार से पीड़ित की ग्राम खुजवा सुअरहा जनरल नंबर 201 के स्वत्व एवं अधिपत्य की जमीन खसरा क्र. 40/1, 42/2, 69, 79, 111, 156, 166, 167, 169, 214, 220, 271, 269 हल्का पटवारी घोरहा 5, सर्किल देवतालाब मऊगंज में कब्जा करने का प्रयाश न किया जाए अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी. भूषण सिंह वगैरह ने भी मामला अपने तरफ से एक फ़र्ज़ी वसीयत के आधार पर मामला तहसीलदार न्यायालय से लेकर सिविल न्यायालय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तक रखा था जिस पर क्रमवार भूषण सिंह भुवनेश्वर सिंह वगैरह मुकदमा हार चुके हैं और फैसला रमा प्रताप सिंह पिता मुनेंद्र सिंह के पक्ष में आ चुका है. कोर्ट ने भूषण सिंह वगैरह की मनगढंत वसीयत को ही फ़र्ज़ी घोषित कर दिया और इस प्रकार हर न्यायालय से भूषण सिंह वगैरह मात खा चुके हैं लेकिन फिर भी पीड़ित रमा प्रताप सिंह को बेबजह परेशान करते रहते हैं.
पीड़ित रमा प्रताप सिंह को सिविल कोर्ट से भी मिल चुकी है दीवानी स्थायी निषेधाज्ञा
सिविल कोर्ट में हारने के बाद भी जब भूषण सिंह वगैरह जबरन पुनः रमा प्रताप सिंह की स्वत्व एवं अधिपत्य की उक्त जमीन पर दखलंदाजी करने लगे तो पीड़ित रमा प्रताप एवं उनके परिवार द्वारा एकबार पुनः सिविल कोर्ट की शरण ली गई जिंसमे स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दीवानी दावा दायर किया गया. जिस पर दिनांक 18/04/2016 को पीड़ित रमा प्रताप सिंह के नाम पर स्थायी निषेधाज्ञा सिविल न्यायालय द्वारा पीड़ित के पक्ष में देते हुए आदेश जारी किया गया की पीड़ित के नाम पर जो कुल 13 किता जमीन जिसका रकबा 9 एकड़ 14 डिसमिल ग्राम खुजवा सुअरहा जनरल नंबर 201, हल्का पटवारी घोरहा क्र. 5 ज़िला रीवा में स्थित है इस प्रकरण के निराकरण तक प्रतिवादी भूषण सिंह भुवनेश्वर सिंह वगैरह न तो स्वयं एवं न ही किसी अन्य के माध्यम से किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करें.
परंतु लगातार सरहंगई पूर्वक जिस प्रकार से भूषण सिंह भुवनेश्वर सिंह वगैरह द्वारा पीड़ित रमा प्रताप सिंह एवं उनके परिवार को परेशान कर पीड़ित के स्वत्व एवं अधिपत्य की जमीन को सरहंगई पूर्वक हड़पने का प्रयाश किया जा रहा है इसके विषय में पीड़ित द्वारा उसके पक्ष में न्यायालय के आदेश संबंधित जानकारी थाना प्रभारी लौर को दिनांक 9/7/16, दिनांक 18/7/2017 शिकायत क्रमांक 2654 के माध्यम से ज़िला कलेक्टर रीवा एवं पुलिश अधीक्षक रीवा, दिनांक 27/01/2018 को न्यायालय नायाब तहसीलदार देवतालाब को भी सूचित किया गया है. जिस पर दिनांक 27/01/2018 को न्यायालय नायाब तहसीलदार द्वारा आदेशित किया गया की सिविल कोर्ट का पीड़ित के पक्ष में दीवानी स्थायी निषेधाज्ञा का निर्णय ही सर्वमान्य है.
फिर भी उपरोक्त आदेशों एवं न्यायालयीन निर्देशों के वावजूद भी सरहंगों द्वारा निरन्तर पीड़ित रमा प्रताप सिंह एवं उनके परिवार को धमकी दी जा रही है और साथ ही उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की जमीन को कब्जाने का प्रयास किया जाता रहा है. जिस पर पीड़ित ने मौके पर पुलिश सहायता की माग की है.
संलग्न - संलग्न दस्तावेजों में सिविल न्यायालय मऊगंज से दीवानी स्थायी निषेधाज्ञा की प्रति, न्यायालय नायाब तहसीलदार की स्थायी निषेधाज्ञा को मान्य करने वाली टीप, लौर थाना प्रभारी, कलेक्टर रीवा, एसपी रीवा को पीड़ित द्वारा दिए शिकायत की प्रति सहित पीड़ित के पिता मुनेंद्र सिंह की फ़ोटो भी संलग्न है.
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शिवानन्द द्विवेदी, सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता,
ज़िला रीवा मप्र, मोबाइल 7869992139, 9589152587
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