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Sunday, October 21, 2018

कैथा सरपंच के सहयोग से सरहंगई पूर्वक स्वत्व की जमीन हड़पने का प्रयास (मामला जिले के थाना गढ़ अन्तर्गत इटहा ग्राम का जहां पर पीड़ित भूमिस्वामी रामजी पटेल पिता भुअर पटेल की 45 डिसमिल जमीन को सरहंगई पूर्वक हड़पने का प्रयाश किया जा रहा है, पीड़ित ने थाना में लगाई गुहार, आरोपियों पर नही हुई कोई कार्यवाही)

दिनांक 21 अक्टूबर 2018, स्थान - गढ़/गंगेव रीवा मप्र

(रीवा, शिवानन्द द्विवेदी)

   संवैधानिक रूप से प्रदत्त महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए आपराधिक किश्म के तत्वों द्वारा नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर किस तरह से कानून को हाँथ में लिया जा रहा है इसके नित नए मामले सामने आते रहते हैं.

    इसी प्रकार के एक मामले में थाना गढ़ अन्तर्गत इटहा ग्राम निवासी रामजी पटेल पिता भुअर पटेल द्वारा बताया गया की उनकी पट्टे की आराज़ी में कैथा सरपंच संत कुमार पटेल उर्फ भल्लू एवं उसके साथी अशोक पटेल आदि के द्वारा सरहंगई पूर्वक मनगवां की इटहा हल्का नंबर 2 की ग्राम इटहा की आराज़ी नंबर 156 रकबा 0.182 हेक्टेयर लगभग 45 डिसमिल को हड़पने का प्रयाश किया जा रहा है. 

   वर्ष 2014-15 में हुआ नामांतरण का आदेश  

   पीड़ित द्वारा बताया गया की मनगवां तहसीलदार अन्तर्गत राजस्व प्रकरण क्रमांक 31/ए6/2014-15 दिनाँक 13/04/15 के अनुसार रामजी पटेल ने अपनी इटहा ग्राम की आराज़ी नंबर 156 रकबा 0.182 के नामांतरण के लिए आवेदन दिया गया था.  बताया गया प्रकरण में दर्ज इस्तेहार का भी प्रकाशन किया गया और इस्तेहार में कोई आपत्ति नही प्राप्त हुई. अनावेदक विक्रेता गोविंद पटेल पिता सुदामा पटेल को भी तहसीलदार ने समन भेजा जिंसमे विक्रेता गोविंद पटेल दवारा बताया गया की उसने रामजी पटेल को अपनी उक्त जमीन रकबा 0.182 हेक्टेयर बेंच दी है और उसका नामांतरण रामजी पटेल के नाम किया जाना है. इस प्रकार पटवारी प्रतिवेदन अनुसार इटहा की उक्त आराज़ी नंबर 156 रकबा 0.182 हेक्टेयर को रामजी पटेल के नाम किया जाना न्यायसंगत पाया जाकर तहसीलदार के आदेश अनुसार नामांतरण एवं कंप्यूटर फीडिंग रामजी पटेल पिता भुअर पटेल निवासी इटहा के नाम की जाकर नियमानुसार ऋणपुस्तिका एवं कंप्यूटराइज्ड खसरा रामजी पटेल को प्रदान किया गया. तहसीलदार का यह आदेश मप्र भूराजस्व संहिता सन 1959 की धारा 109, 110 के तहत दर्ज हुआ.

  पीड़ित भूमिस्वामी ने विक्रेता को दिया एक लाख 35 हज़ार 

   पीड़ित भूमिस्वामी रामजी पटेल द्वारा बताया गया की उसने पूर्व भूमिस्वामी एवं विक्रेता गोविंद पटेल को इटहा ग्राम की उक्त आराज़ी नंबर 156 रकबा 0.182 हेक्टेयर खरीदी के लिए वर्ष 2003 में एक लाख 35 हज़ार रुपये दिया था जिसका की लिखित पुख्ता प्रमाण गवाह सहित मौजूद हैं. तदुपरांत 2003 से ही वर्तमान भूमिस्वामी रामजी पटेल का कब्जा उक्त भूमि पर बरकरार रहा है. और वर्ष 2014-15 में जाकर उक्त आराज़ी एवं रकबे का रामजी पटेल के नाम नामांतरण आदेश हुआ. नामांतरण में देरी  विषयक मामले में पीड़ित भूमिस्वामी रामजी पटेल द्वारा बताया गया की हल्का पटवारी इटहा नंबर 2 द्वारा समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत न किये जाने की वजह से नामांतरण में देरी हुई थी.

   पूर्व भूमिस्वामी ने अन्य के नाम करवा दी रजिस्ट्री

   मामले में नया टर्न तब आया जिंसमे पूर्व भूमिस्वामी एवं विक्रेता गोविंद पटेल ने उक्त 0.182 हेक्टेयर रकबे की आराज़ी नंबर 156 को इटहा निवासी एक अन्य व्यक्ति अशोक पटेल पिता सत्यभान पटेल को भी बेंच दिया और अशोक पटेल के नाम उक्त आराज़ी नंबर 156 रकबा 0.182 हेक्टेयर की रजिस्ट्री भी करवा दिया. अब मामला ऐसा हो गया है की वर्ष 2003 से निरंतर कब्जा पट्टेदार रामजी पटेल की खड़ी फसल को अशोक पटेल सरहंगई पूर्वक सरपंच संत कुमार उर्फ भल्लू के साथ मिलकर काट लिया और रामजी पटेल को  आपराधिक धमकी दिया की यदि सामने आये तो मौत के घाट उतार दूंगा. 

    ज्ञातव्य हो की कैथा पंचायत में नियम कानून को धता बताकर निजी जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण की कई वारदातें कैथा सरपंच संत कुमार पटेल उर्फ भल्लू कर चुका है जिंसमे अभी हाल ही कोर्ट में विचाराधीन मामला कैथा सरपंच बनाम श्यामलाल, राजबहोर, राजेन्द्र शुक्ला वगैरह भी चल रहा है. कैथा ग्राम की इस आराज़ी में भी सरहंगई पूर्वक शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग से पीसीसी सड़क निर्माण कर लिया गया है जिस पर गढ़ पुलिश द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई. पीड़ितों ने पुलिश पर आरोप लगाया की पैसे की लेनदेन करके मामले को रफा दफा कर लिया गया.

गढ़ पुलिश को किया शिकायत, पुलिश पर पैसा लेने का आरोप

    पीड़ित रामजी पटेल पिता भुअर पटेल निवासी इटहा द्वारा बताया गया की उसने दिनाँक 08/10/2018 एवं 18/10/2018 को थाना प्रभारी गढ़ के नाम शिकायत की है और अपने जान माल और संपत्ति की शुरक्षा की माग की है. लेकिन बताया गया की गढ़ पुलिश की डायल 100 गाड़ी मौके वारदात पर चार बार आने के वाबजूद भी विपक्षी पार्टी से पैसा खाकर चली गई और प्रकरण पर पर ध्यान नही दिया और न ही सरहंगों पर कोई कार्यवाही ही किया.

    पीड़ित रामजी पटेल पिता भुअर पटेल द्वारा बताया गया की कैथा सरपंच संत कुमार उर्फ भल्लू पटेल एक सरहंग आपराधिक किश्म का व्यक्ति है जिसके ऊपर पंचायती भस्ट्राचार से लेकर अन्य दर्ज़न भर मामले सक्षम न्यायालय सहित विभिन्न थानों में दर्ज हैं और आये दिन इस प्रकार की आपराधिक वारदातें करता रहता है जिंसमे आम गरीब जनों को अनायास ही परेशान करना उनकी जमीन हड़पने में मदद करना और गाली गलौज मारपीट यह सब आम है. इस प्रकार पीड़ित रामजी पटेल को भय है की कहीं उसके घर परिवार को न मार दिया जाए क्योंकि पीड़ित ने बताया की संत कुमार पटेल उर्फ भल्लू सरपंच एवं अशोक पटेल ने रामजी और उसके परिवार को जान से खत्म करने की आपराधिक धमकी भी दी हुई है. 

    पीड़ित ने बताया की अब यदि थाना गढ़ पुलिश सुनवाई नही करती है तब वह जाकर एसपी एवं आई जी के यहां गुहार लगाएंगे और अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग करेंगे साथ ही आपराधिक तत्वों के ऊपर सख्त कार्यवाही की भी माग कर रहे हैं.

संलग्न - संलग्न पीड़ित रामजी पटेल पिता भुअर पटेल निवासी ग्राम इटहा थाना गढ़ रीवा की आराज़ी नंबर 156 रकबा 0.182 की ऋणपुस्तिका एवं कंप्यूटराइज्ड खसरा की कॉपी साथ ही पुलिश को दिए गए आवेदनों की प्रतिलिपि.

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शिवानन्द द्विवेदी

(सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता)

ज़िला रीवा मप्र, 9589152587, 7869992139