Wednesday, December 18, 2019

आरटीआई की जानकारी समय पर नही दिया, मप्र राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह ने लगा दिया 15 हज़ार का जुर्माना, पीआईओ ने कई नोटिसों के जबाब में आयोग के आदेशों की किया था अवहेलना, रीवा जिला शिक्षा केन्द्र का है मामला


मामला जिला रीवा का जिसमें #RTI अपील क्रमांक A 2610 में अपीलकर्ता को छात्रावासों में व्यय की गई राशि एवं अन्य जानकारी समय पर उपलब्ध नही कराने पर सुधीर कुमार बांडा, लोक सूचना अधिकारी कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र रीवा के विरुद्ध मप्र राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने  लगाया ₹ 15000 का  जुर्माना

दिनांक 18 दिसंबर 2019, स्थान - रीवा मप्र

    आरटीआई - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदकों द्वारा चाही गयी जानकारी लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा समय पर उपलब्ध नही कराए जाने के चलते मप्र राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह द्वारा हैवी जुर्माना लगाए जा रहे हैं। पर इसके बाबजूद भी लोक सूचना अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कोई परिवर्तन नही दिख रहा है।

   जिला शिक्षा केन्द्र रीवा का है मामला

   मप्र राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अभी हाल ही कि अपनी एक सुनवाई में दिनांक 10 दिसंबर को जारी किए गए संलग्न आदेश में द्वितीय अपील के प्रकरण क्रमांक ए- 2610 में लोक सूचना अधिकारी जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र रीवा सुधीर कुमार बांडा को कारण बताओ नोटिस कर वाबजूद भी सूचना आयोग में उपस्थित न होने एवं जानकारी उपलब्ध न कराए जाने के चलते 10 दिसंबर की पेशी में 15 हज़ार रुपये का जुर्माना ठोंक दिया है।

 आयोग ने जारी किया था कारण बताओ नोटिस

    मप्र राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह ने दिनांक 28/08/2019 को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षा केन्द्र जिला समन्वयक अधिकारी को धारा 20(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर आवेदक को जानकारी देने के निर्देश दिए थे लेकिन लोक सूचना अधिकारी ने अवमानना की जिसके कारण दिनांक 10 दिसंबर के आदेश में 15 हज़ार की पेनाल्टी लगाई गयी। 

  साल भर पुराना है मामला, इन बिंदुओं पर माँगी थी जानकारी

   आरटीआई आवेदक विनोद कुमार मिश्र ने धारा 6(1) के तहत अपने पहले आरटीआई आवेदन में दिनांक 15 जनवरी 2019 लोक सूचना अधिकारी जिला समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र रीवा में आरटीआई फ़ाइल कर तीन बिंदुओं की जानकारी चाही थी जिसमे पहला बिंदु - रीवा जिले के समस्त शासकीय छात्रावासों में तीन वर्ष में व्यय की गयी राशि की मदवार जानकारी, दूसरा बिंदु - कार्यालय में पदस्थ वंशमलि प्रसाद मिश्र सहायक ग्रेड 3 की नियुक्ति आदेश, पदस्थापना आदेश एवं प्रतिनियुक्ति आदेश एवं 15-16 में पुनः प्रतिनियुक्ति आदेश समाप्त होने के आदेश, एवं तीसरे बिंदु में - वंशमलि प्रसाद मिश्र की विकलांग प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति चाही गयी थी। 

  जानकारी न मिलने पर अपीलकर्ता ने की थी अपील

   आवेदक को जब समय पर जानकारी उपलब्ध नही हो सकी तो आवेदक ने उसकी प्रथम एवं द्वितीय अपील की थी। प्रथम अपील दिनाँक 29 मार्च 2019 को प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलेक्टर रीवा को की गई थी जिसको स्वयं पीआईओ ने अपने पास रख लिया।  जब जिला कलेक्टर रीवा द्वारा भी कोई सार्थक कार्यवाही समय पर नही की गई थी तब आवेदक अपीलार्थी विनोद कुमार मिश्र ने द्वितीय अपीलीय अधिकारी अर्थात मप्र राज्य सूचना आयुक्त को दिनांक 03 जून 2019 को की। 

   द्वितीय अपील आदेश की अवहेलना पर लगा जुर्माना 

     द्वितीय अपील के लिए पेशी दिनाँक 28 अगस्त 2019 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई जिसमें रीवा संभाग के प्रभारी मप्र राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें जानकारी समय पर उपलब्ध कराए जाने के आदेश दिए। लेकिन मप्र राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह के आदेश की अवहेलना होने अन्य धाराओं के उल्लंघन के चलते आयोग ने 250 रुपये प्रतिदिन एवं 15 हज़ार रुपये अधिकतम के हिसाब से पीआईओ पर जुर्माना लगा दिया।

  पीआईओ ने किया लोक सेवा अधिनियम के साथ आरटीआई का उल्लंघन 

    अपने आदेश दिनांक 10 दिसंबर 2019 को मप्र राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने लिखा कि लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने आपको कई धाराओं में दोषी पाते हैं।
    सबसे पहले यह कि लोक सूचना अधिकारी ने लोक सेवा अधिनियम के विरुद्ध चरित्र का परिचय दिया है जिसमे आवेदक को बार बार बुलाकर उससे जानकारी छुपाई, गलत जानकारी दिया, प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम और पता भी नही बताया और प्रथम अपीलीय अधिकारी का पत्र स्वयं लेकर अपने पास रख लिया जिसे प्रथम अपीलीय अधिकारी अर्थात जिला कलेक्टर को भी स्थानांतरित नहीं किया।
    
    इन इन धाराओं के तहत हुई कार्यवाही

   दिनांक 10 दिसंबर के अपने आदेश में मप्र राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि सर्वप्रथम लोक सूचना अधिकारी जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र रीवा द्वारा आवेदक विनोद कुमार मिश्र को आरटीआई अधिनियम के तहत 30 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध नही कराई गई अतः लोक सूचना अधिकारी धारा 7(1) के दोषी पाए गए। 
    इसके बाद लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह भी नही बताया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है और सूचना छिपाने का भी प्रयास किया गया एवं सूचना न देने का कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया जिसके कारण लोक सूचना अधिकारी सूचना अधिकार कानून 2005 की धारा 7 की उपधारायें 8(1), (2), (3) का भी दोषी पाया गया।     
   अपीलकर्ता द्वारा लोक सूचना अधिकारी से कई मर्तबा संपर्क किया गया लेकिन हर बार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता से असहयोग एवं असद्भाव पूर्वक बर्ताव किया जाकर घुमाया गया एवं भ्रमित किया गया जिसके चलते लोक सूचना अधिकारी को आरटीआई कानून की धारा 5(3) का दोषी पाया गया।

  सूचना आयुक्त ने आगे कहा कि लोकसूचना अधिकारी सुधीर कुमार बांडा गैरजिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करते हुए सूचना के अधिकार कानून को ताक में रखते हुए जानकारी छुपाना चाहते हैं। जिस प्रकार से मप्र राज्य सूचना आयोग को धता बताकर लोक सूचना अधिकारी ने कई बार सूचना आयुक्त के आदेश का मजाक बनाया एवं आदेश की अवहेलना की एवं सुनवाई में भी अनुपस्थित रहे इससे लोक सूचना अधिकारी के ऊपर आरटीआई की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत कार्यवाही बनती है।

  सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने दिए यह आदेश

    अंत मे मप्र राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह ने आदेश दिए दिए कि लोक सूचना अधिकारी सुधीर कुमार बांडा द्वारा सूचना आयोग के आदेश की अवहेलना और आरटीआई कानून की विभिन्न धाराओं की अवहेलना की गई है जिसके चलते धारा 20(1) के तहत 15 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है एवं यह राशि आदेश के एक माह के भीतर आयोग के समक्ष उचित शासकीय विधि सम्मत माध्यमों से जमा की जाय। समयावधि में जुर्माना राशि नही जमा करने पर मप्र सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम 2005 की धारा 8(6) के तहत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।  
    आगे आयोग ने कहा कि लोक सूचना अधिकारी सुधीर बांडा द्वारा अपीलार्थी को समस्त जानकारी बिना किसी शुल्क के जल्दी से जल्दी दी जाए। साथ ही इस आदेश की एक प्रति आइरीन सिंथिया जेपी संचालक मप्र राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल एवं अशोक भार्गव संभागायुक्त रीवा को भेजी जाय जिससे लोक सूचना अधिकार 2005 को कड़ाई से लागू किया जा सके।

   संलग्न - संलग्न आदेश की प्रतियां। एवं मप्र राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह।

-------------------
शिवानन्द द्विवेदी
सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता
जिला रीवा मप्र, मोबाइल 9589152587

No comments: