Sunday, January 5, 2025

Meeting summary for 237th RTI & Legal Webinar - Qualifications & Training of PIOs & Appellate Authorities (01/05/2025)

*Meeting summary for 237th RTI & Legal Webinar - Qualifications & Training of PIOs & Appellate Authorities (01/05/2025)*


*Quick recap*

The meeting involved discussions on various legal matters, including the jurisdiction of different courts, the role of the Central Information Commission (CIC) and State Information Commission (SIC), and the responsibilities of Public Information Officers (PIOs). The participants also discussed the importance of transparency, accountability, and proper training for PIOs, as well as the need for regular updates to guidelines and the role of the first appellate authority. The conversation ended with discussions on the importance of annual reports and audits for government departments, the imposition of penalties on PIOs for denying information, and the protection of personal information.

*Next steps*

• Rahul to provide guidance on the WhatsApp message sent by Bharat.

• Virendrakumar to clarify the process for imposing minor penalties without disciplinary proceedings.

• Information Commission to conduct online training sessions for PIOs (Public Information Officers).

• Rahul to share the contradicting judgments from the High Court double bench regarding penalty imposition on PIOs.

• Bharat to be added to the WhatsApp group.

• Participants to discuss 5 cases of RTI misuse in the next meeting.

• Shailesh to organize a seminar or webinar on RTI for Commissioners and PIOs.

• Information Commission to review and potentially update the training curriculum for PIOs.

• Participants to explore ways to improve transparency in the RTI process.

*Summary*

*Legal Matters and Commission Responsibilities*

The meeting involved discussions about various legal matters, including the jurisdiction of different courts, the role of the Supreme Court, and the responsibilities of the Central Information Commission (CIC) and State Information Commission (SIC). There were also discussions about the workload of these commissions and the need for appropriate action and audit for good governance and accountability. The meeting also touched upon the expansion of certain territories and the implications for jurisdiction. However, the transcript was largely incoherent and lacked clear decisions, alignments, next steps, action items, or open questions.

*RTI Application and Public Records*

In the meeting, Bharat raised an issue regarding his RTI application seeking information about the list of officers who have served in the Tehsildar's office since its inception. Despite the First Appellate Authority's order to provide the information, the Tehsildar's office claimed they only have records from 2019 onwards when the new office started. Bharat highlighted that maintaining such records is a public interest matter and should be available. The discussion also touched upon the Delhi High Court's order emphasizing that efforts must be made to collate information from various sources and provide it under the RTI Act, even if it is voluminous or time-consuming. The participants stressed the significance of transparency and the obligation of public authorities to furnish information sought through RTI applications, subject to exceptions.

*RTI Act Interpretation and Training*

The meeting involved a discussion about the interpretation and application of the Right to Information (RTI) Act in India. The participants, including Virendrakumar, Devendra, Asis, Randhir, and others, debated the role of PIOs (Public Information Officers) and the need for transparency in the handling of RTI requests. They also discussed the importance of proper training for PIOs and the need for accountability in the handling of RTI cases. The conversation ended with a discussion on the need for transparency in the training process for PIOs.

*Training and Transparency in Public Info*

Shailesh discussed the importance of training and the need for transparency in the public information system. He emphasized the role of the PIO and the need for proper training to ensure compliance with the RTI Act. Devendra and Virendrakumar also contributed to the discussion, highlighting the importance of proper training and the need for accountability in the public information system. They also discussed the role of the first appellate authority and the need for regular updates to guidelines. The conversation ended with a discussion on the need for online training sessions and the importance of monitoring the public information system.

*Training, Accountability, and Government Departments*

Shailesh discussed the importance of training and dedication in their work, emphasizing the need for sincerity and experience. Rahul suggested compensating PIOs for their job responsibilities. DR. highlighted the need for transparency and accountability in government departments, citing examples of corruption and sexual abuse. Virendrakumar brought up the issue of additional burdens and the need for proper training. The conversation ended with a discussion on the importance of annual reports and audits for government departments.

*RTI Application and PIO's Inaction*

Maurya filed an RTI application seeking information under Section 4 of the RTI Act. The public information officer (PIO) did not provide the requested information. Rahul explains that the Central Information Commission (CIC), as the second appellate authority under Section 19(6), can issue directions to the PIO to provide the information. Additionally, the CIC has the power to impose penalties under Section 20 and recommend disciplinary action against the PIO for denying information without reasonable cause. Rahul advises Maurya to file a second appeal with the CIC against the PIO's inaction.

*RTI Act Penalties and Enforcement*

In the meeting, the discussion focused on imposing penalties on Public Information Officers (PIOs) for denying information under the RTI Act. Rahul emphasized that there are contradictory judgments from the High Court regarding when penalties should be imposed on PIOs - one view is that penalties must be imposed if the PIO is guilty, while the other view allows the appellate authority to decide whether to impose penalties or not. Samsung shared an example where the CIC imposed a penalty of ₹5,500 on a PIO from the Ministry of Defense for willfully denying information with delay. The participants agreed on the importance of speaking orders justifying the decisions taken and strict enforcement of the RTI Act, while also acknowledging that penalties are imposed in limited cases.

*RTI Act Discussion and Enforcement*

In the meeting, the participants discussed various aspects of the Right to Information (RTI) Act. They talked about whether the State Information Commissioner (SIC) can summon district officials or take action against them for non-compliance. The legal grounds for penalizing public information officers (PIOs) under Section 20(1) were discussed. There was a debate on the definition of "personal information" exempt from disclosure under Section 8(1)(j) of the RTI Act, drawing from case laws and dictionary meanings. Some key points were about the SIC's power to seek personal presence or affidavits from PIOs, the recourse to higher authorities like the Chief Information Commissioner or the courts against adverse orders, and the determination of public interest while deciding exemptions.

*Protecting Personal Info and Public Interest*

In the meeting, Devendra and Rahul discussed the misuse of certain information and the need to protect personal information. They also touched upon the concept of public interest and the responsibility of commissioners to protect the good faith of work done in the interest of public welfare. Virendrakumar and Satyendra Singh discussed the imposition of minor penalties and the importance of disciplinary proceedings. Bharat requested to be added to a group on WhatsApp, and the conversation ended with a discussion about the need for guidance and the protection of personal information.

*AI-generated content may be inaccurate or misleading. Always check for accuracy*

Friday, June 21, 2024

Breaking: ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा के अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी पर भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप// अधीक्षण यंत्री कमिश्नर रीवा की फाइलें दबाकर बैठा// एक साल से लगातार कर रहा भ्रष्टाचार का संरक्षण // लाखों की वसूली और कार्यवाही वाली जांचों पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी// मढ़ी कला, रायपुर, खारा आदि पंचायतों के जांच प्रतिवेदन पर कुंडली मारकर बैठा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का अधीक्षण यंत्री//

Breaking: ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा के अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी पर भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप// अधीक्षण यंत्री कमिश्नर रीवा की फाइलें दबाकर बैठा// एक साल से लगातार कर रहा भ्रष्टाचार का संरक्षण // लाखों की वसूली और कार्यवाही वाली जांचों पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी// मढ़ी कला, रायपुर, खारा आदि पंचायतों के जांच प्रतिवेदन पर कुंडली मारकर बैठा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का अधीक्षण यंत्री//
दिनांक 21 जून 2024 रीवा मप्र।

    ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा में व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है. आलम यह हैं की कमिश्नर रीवा संभाग से अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के नाम पर भेजी गयी जांचों में लगातार लीपापोती की जा रही है. यह कार्य कोई और नहीं बल्कि स्वयं अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी पर करने के आरोप लग रहे हैं. सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने वर्तमान अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी पर लगातार भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया है. मामला बड़ा ही गंभीर है जिसमे शिवानंद द्विवेदी ने बताया की पिछले एक वर्ष से रीवा संभाग में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में पदस्थ अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी द्वारा कोटेसन निविदा प्रक्रिया और इसके बाद समय पर कार्य न पूर्ण करने वाली निर्माण एजेंसियों पर जुर्माने और अर्थदंड 10 प्रतिशत तक न लगाकर मात्र एक अथवा 2 प्रतिशत अर्थदंड लगाकर अथवा बिना किसी दंड के शेष लेनदेन कर मामलों को रफा दफा कर दिया जाता है. इसी प्रकार अतुल चतुर्वेदी जिस दिन से रीवा संभाग में पदस्थ हुए हैं कुछ न कुछ मेडिकल बहाना बनाकर कार्यालय से लापता रहते हैं जिससे सभी प्रकार के कार्य प्रभावित रहते हैं. सामान्य पत्रों को भी इधर से उधर करने के लिए कोई प्रभार में नहीं रहता है जिसका नतीजा यह है वर्षीं से जांचें लंबित पड़ी हुई हैं और जिन पंचायतों की जाँच रिपोर्ट आ चुकी है उनको भी यह सब दबाकर बैठे हुए हैं. 

*रायपुर और खारा पंचायत की जाँच पर कुंडली मारकर बैठे अधीक्षण यंत्री* 

  बताया गया की अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी त्योंथर की रायपुर सहित सिरमौर की खारा पंचायत की जाँच रिपोर्ट सबमिट होने के बाद भी उन पर नाग की तरह कुंडली मारकर बैठे हुए हैं. अब इस कुंडली की क्या वजह है यह तो नहीं पता लेकिन सूत्रों का कहना है की जाँच रिपोर्ट आने के बाद उनमे बारगेनिंग का भी काम अधीक्षण यंत्री कार्यालय में चल रहा है. इस बारगेनिंग में बकायदे बाबुओं को लगा रखा है जिसमे रमा निवास पटेल नमक सहायक ग्रेड 04 का नाम सबसे पहले आता है जिस पर तत्काल कार्यवाही की माग की गई है.

*अधीक्षण यंत्री क्यों कार्यालय से रहते हैं अनुपस्थित?*

 बड़ा सवाल यह है की आखिर अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा में कार्यालय से क्यों अनुपस्थित रहते हैं और यदि यह मेडिकल कारणों बस अथवा किन्ही कारणों से छूटी में हैं तो इनके स्थान पर कार्यालय का काम काज कौन देखता है? क्या इतने बड़े संभागीय स्तर पर कार्यालय की निगरानी और सीट संचालन करने वाला कोई नहीं होना चाहिए यह बड़ा सवाल है. जानकारी अनुसार जब भी अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी कार्यालय में अनुपस्थित रहते हैं तो कार्यालय का काम काज पूरी तरह से ठप्प पडा रहता है और बाबू से लेकर सभी कर्मचारी बेलगाम रहते हैं. 

*अधीक्षण यंत्री कार्यालय में बाबू और कर्मचारी टांग फैलाये आराम फरमाते देखे जा सकते हैं*

  कोई कभी भी अधीक्षण यंत्री कार्यालय संभाग रीवा यदि जाए तो कोई भी कर्मचारी अपनी सीट पर काम करते हुए नहीं मिलेगा. कोई मोबाइल में पिक्चर देखते हुए तो कोई न्यूज़ देखते हुए तो कोई गाना बजाना सुनते हुए तो कोई टांग कुर्सी पर रखे हुए सोते हुए तो कोई जमुहाते हुए तो कोई अपनी सीट पर अनुपस्थित तो कोई कार्यालय के सामने स्थित चाय पान की दूकान में चाय पान करते हुए तो कोई गप्प मारते हुए यही आये दिन रोज की इन बाबुओं और कर्मचारियों की दिनचर्या है. अब बड़ा सवाल यह है की इतने कर्मचारियों से लैस अधीक्षण यंत्री कार्यालय में आखिर इनकी निगरानी और इनके कार्यों की जिम्मेदारी का बटवारा कौन करता है? जाहिर है यदि अधीक्षण यंत्री ही अपनी सीट से वर्षों से लापता हैं तो इन छोटे मोटे कर्मचारियों पर लगाम कौन लगाएगा? कौन इनके कार्यों और जिम्मेदारियों का बटवारा करेगा? 

*अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी को हटाये जाकर कार्यवाही की माग*

  सामाजिक कार्यकर्त्ता शिवानंद द्विवेदी ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा के वर्तमान अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी को एक अक्षम और अयोग्य अधिकारी बताते हुए इनकी कार्यशैली पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगाते हुए इन्हें रीवा संभाग से न केवल हटाये जाने की माग की है बल्कि इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की भी माग की है. उन्होंने बताया की अतुल चतुर्वेदी के कार्यकाल के दौरान सभी पेंडिंग पड़ी शिकायतों की स्क्रूटिनी होनी चाहिए और इनके द्वारा किये गए टेंडर निविदा कार्यों एवं समय पर कार्य न पूरा करने वाली निर्माण एजेंसियों सहित सभी कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए और यह कार्यालय से कब कब और क्यों अनुपस्थित रहे हैं और इनकी अनुपस्थिति में कौन प्रभार में रहा है और क्यों पेंडिंग पड़े कार्यों आवेदनों और शिकायतों पर कार्यवाही नहीं हुई और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है सभी को चिन्हित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना चाहिए. 

*संलग्न* - कृपया संलग्न देखिये अतुल चतुर्वेदी की फोटो एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा में पेंडिंग पड़ी शिकायतों की सूची.

*स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मप्र*.

Sunday, December 10, 2023

Breaking: विश्व मानवाधिकार दिवस पर आयोजित हुआ राष्ट्रीय वेबीनार// देश के जाने माने संपादक, सूचना आयुक्त और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा// सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और प्रवीण पटेल ने मिलकर आयोजित किया वेबीनार//

*Breaking: विश्व मानवाधिकार दिवस पर आयोजित हुआ राष्ट्रीय वेबीनार// देश के जाने माने संपादक, सूचना आयुक्त और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा// सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और प्रवीण पटेल ने मिलकर आयोजित किया वेबीनार//*
दिनांक 10 दिसंबर 2023 रीवा मध्य प्रदेश

   10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष पर राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन किया गया जिसमें देश के जाने-माने पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों, सूचना आयुक्त और मानवाधिकार संरक्षण से जुड़े हुए एक्टिविस्टों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी एवं फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के ट्रस्टी एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण पटेल के द्वारा किया गया।

  कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन नई दिल्ली के सदस्य और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर उड़ीसा से मनोज जेना ने बताया कि वर्ष 2013-14 से लेकर अब तक ह्यूमन राइट्स वायलेशन बढ़ गए हैं और साथ ही ह्यूमन राइट डिफेंडर्स का काम भी प्रभावित हुआ है। कहीं न कहीं इसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कमी बड़ा कारण देखा जा रहा है। वहीं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जतीस मोहंती ने बताया की समाज में मानवाधिकार का हनन एक आम बात हो गई है जिसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। 
     
     कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेष गांधी ने भी अपने विचार रखे और कोर्ट में बढ़ते हुए प्रकरण, निरंतर हो रहे मानवाधिकार के हनन और साथ में आरटीआई कानून को कमजोर करने को लेकर चिंता जाहिर की। कार्यक्रम में सोशल एक्टिविस्ट झरना पाठक ने भी अपने विचार रखें और मानवाधिकार को महिला उत्पीड़न से जोड़ते हुए समाज में महिलाओं के प्रति क्रूरता और अत्याचार को लेकर चिंता जाहिर की। अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस रायपुर से सहायक संपादक एजाज कैसर ने भी पत्रकारिता के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि जब भी ऐसे मामले उनके संज्ञान में आए हैं उन्होंने पूरी जिम्मेदारी और तरीके से समाज के सामने रखा है। फ्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में बढ़ती दखलंदाजी को लेकर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा की स्वयं पत्रकारों का भी मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है इसके कई उदाहरण उपलब्ध हैं। 

  कार्यक्रम में फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के संयोजक सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण पटेल ने भी अपने विचार रखें और अपने अनुभवों को विस्तार से साझा किया और बताया की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कमी की वजह से आज मानवाधिकार हनन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने वाले ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स और मानवाधिकार संरक्षण के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को स्वयं भी खतरा उत्पन्न हो गया है। कार्यक्रम में कई पार्टिसिपेंट्स और अन्य लोगों ने भी अपने विचार साझा किए और ह्यूमन राइट्स वायलेशन से संबंधित प्रश्न रखें।
*संलग्न* - कृपया संलग्न कार्यक्रम से संबंधित जुड़ी हुई तस्वीरें प्राप्त करें।

*स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मध्य प्रदेश*

Saturday, December 9, 2023

Breaking: न्यायालयीन प्रकरणों में जवाब फाइल नहीं करवा रहे CEO जिला पंचायत रीवा // हाई कोर्ट के दर्जनों प्रकरणों में जवाब नही किए जा रहे फाइल// जानबूझकर अधिकारियों के द्वारा जवाब फाइल न होने से दोषियों को मिल रहा स्थगन का लाभ // हाईकोर्ट में दर्जनों ऐसे मामले जहां समय पर जवाब फाइल न किए जाने से प्रतिवादी को मिल रहा फायदा // हालिया मामला सेदहा ग्राम पंचायत की सीईओ द्वारा जारी 27 लाख रुपए की वसूली नोटिस का है जहां पर सचिव सरपंच ने सीईओ जिला पंचायत की नोटिस के विरुद्ध दायर की रिट याचिका//

*Breaking: न्यायालयीन प्रकरणों में जवाब फाइल नहीं करवा रहे CEO जिला पंचायत रीवा // हाई कोर्ट के दर्जनों प्रकरणों में जवाब नही किए जा रहे फाइल// जानबूझकर अधिकारियों के द्वारा जवाब फाइल न होने से दोषियों को मिल रहा स्थगन का लाभ // हाईकोर्ट में दर्जनों ऐसे मामले जहां समय पर जवाब फाइल न किए जाने से प्रतिवादी को मिल रहा फायदा // हालिया मामला सेदहा ग्राम पंचायत की सीईओ द्वारा जारी 27 लाख रुपए की वसूली नोटिस का है जहां पर सचिव सरपंच ने सीईओ जिला पंचायत की नोटिस के विरुद्ध दायर की रिट याचिका//*

दिनांक 10 दिसंबर 2023 रीवा मप्र।

  हाई कोर्ट में लंबित दर्जनों मामलों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा संजय सौरभ सोनवडे समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं करवा पा रहे हैं जिसकी वजह से भ्रष्टाचारियों को कोर्ट से स्थगन का लाभ मिल रहा है। ग्राम पंचायत सेदहा जनपद पंचायत गंगेव की चौरी, सेदहा और बांस सहित ऐसी दर्जनों पंचायतें हैं जहां ऐसे दर्जनों मामले हाई कोर्ट जबलपुर में पेंडिंग पड़े हुए हैं जहां जानबूझकर समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं करवा पाने के कारण पंचायत के भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए सरपंच सचिव और इंजीनियर को स्थगन का लाभ मिल रहा है।
 *सेदहा पंचायत में सरपंच सचिव द्वारा अब तक दायर की जा चुकी हैं 6 रिट याचिका*

  गौरतलब है की सेदहा पंचायत के तत्कालीन सरपंच पवन कुमार पटेल एवं सचिव दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर में अब तक कुल 6 रिट याचिका दायर की जा चुकी है जिसमे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के द्वारा या की कोई जवाब ही प्रस्तुत नहीं किए गए अथवा आधे अधूरे जवाब प्रस्तुत किए गए हैं जिसकी वजह से हाई कोर्ट के स्थगन आदेश को निरस्त नहीं किया जा सका है।
    इस प्रकार के मामलों में स्थगन देते समय हाईकोर्ट के द्वारा चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाते हैं लेकिन मामला सालों साल चलता रहता है जिससे भ्रष्टाचारियों के मनोबल बढ़े हुए हैं।
  *सरपंच पवन कुमार पटेल और सचिव दिलीप कुमार गुप्ता की छठवीं रिट याचिका 28852/2023*

  अभी हाल ही में अक्टूबर नंबर 2023 के दौरान सेदहा पंचायत के तत्कालीन सरपंच पवन कुमार पटेल एवं सचिव दिलीप कुमार गुप्ता को सीईओ जिला पंचायत की 27 लाख रुपए के वसूली मामले में दोषी पाया गया था उसी को लेकर इनके द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में रिट याचिका क्रमांक 28852 वर्ष 2023 दायर की गई है जिस पर सुनवाई जस्टिस श्री संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल बेंच में चल रही है जिसमें अगली सुनवाई की तारीख 12 दिसंबर 2023 लगाई गई है।
     सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि उन्होंने इस बाबत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा संजय सौरभ सोनवडे से व्यक्तिगत मिलकर और संदेशों के माध्यम से कई बार मामले पर कैविएट लगाने अथवा जवाब प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया लेकिन अब तक सीईओ जिला पंचायत के द्वारा किसी भी प्रकार से मामले में रुचि नहीं दिखाई गई है। जिससे साफ जाहिर है की अधिकारी स्वयं चाहते हैं की दोषी व्यक्ति को आसानी से स्थगन का लाभ मिल जाए और बाद में मामले में उल्टा सीधा जवाब लगाकर रफा दफा करवा दिया जाय।
  *वसूली नोटिस के बाद दोषी पाते हैं हाईकोर्ट में पनाहगाह*

  सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने ऐसे कई मामलों को हाईकोर्ट स्तर पर डिफेंड किया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कई मामलों में तो वह स्वयं भी अपने वकीलों के माध्यम से जवाब लगवाते हैं और कैविएट भी दायर करते हैं लेकिन वास्तव में होता यह है की ऐसे कार्य शासन स्तर के हैं जहां हाईकोर्ट के ऐसे मामलों पर शासन को समयबद्ध तरीके से या की कैविएट लगानी होती है या कि समय पर जल्द ही जवाब फाइल करना होता है लेकिन जिस प्रकार से पंचायत विभाग के मामलों में देखा जा रहा है की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सहित ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यांत्रियों के द्वारा जवाब लगाने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है इससे वसूली और कार्यवाही के दोषी पाए गए सरपंच सचिव और इंजीनियरों के मनोबल बढ़े हुए हैं और हाईकोर्ट उनके लिए पनाहगाह बन चुका है जहां किसी भी प्रकार के अपराधिक मामलों पर वह जाकर आसानी से स्थगन प्राप्त कर रहे देखे जा रहे हैं।
  *यदि कैविएट लगाई जाए और समय पर जवाब प्रस्तुत किया जाए तो न मिले स्थगन का लाभ*

   मामलों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने बताया कि अमूमन प्रशासनिक स्तर से कार्यवाही से छटपटाए हुए दोषी कर्मचारी अधिकारी हाईकोर्ट में स्थगन के लिए चले जाते हैं और वहां उन्हें आसानी से स्थगन मिल जाता है। स्थगन मिलने के बाद शासन स्तर से समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता इसलिए ऐसे मामले सालों साल चलते रहते हैं। रीवा जिले के बर्खास्त सहायक यंत्री अमूल्य खरे और उपयंत्री आरिफ मुस्तफा जैसे कई उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि इनके मामले एक दशक से हाईकोर्ट जबलपुर में पेंडिंग पड़े हुए हैं जहां पर स्थगन को वेकेट करने के लिए शासन स्तर से कोई प्रयास नहीं किए गए और न ही समय पर जवाब ही प्रस्तुत किया गया जिसकी वजह से बर्खास्त सहायक और उपयंत्री भी और अधिक भ्रष्टाचार बढ़ाते हुए पंचायतों में डटे हुए हैं।
  अब यदि ऐसे में शासन स्तर से या की कैविएट लगा दी जाए या की समय पर जवाब प्रस्तुत कर दिया जाए और स्थगन वैकेट करने के लिए हाईकोर्ट से आग्रह किया जाए तो ऐसे मामलों को डिफेंड किया जा कर जल्दी कार्यवाही करवाई जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के ही संरक्षण में पल बढ़ रहे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ही प्रशासन स्वयं रुचि नहीं लेता जिसकी वजह से चाहे वह हाईकोर्ट हो अथवा किसी भी प्रकार का अन्य न्यायालय ऐसे दोषियों के लिए पनाहगाह साबित हो रहा है।

*संलग्न* - जनपद पंचायत गंगेव ग्राम पंचायत सेदहा के तत्कालीन सरपंच पवन कुमार पटेल एवं सचिव दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में जिला रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय सौरव सोनवडे के 27 लाख रुपए के वसूली आदेश के विरुद्ध लगाए गए याचिका और उससे संबंधित अन्य दस्तावेज एवं अन्य फोटो वीडियो आदि संलग्न।

*स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मध्य प्रदेश*

Thursday, November 30, 2023

*Breaking: त्योंथर बहाव परियोजना में ENC एमजी चौबे ने ऊषा मार्टिन कम्पनी को पहुचाया अनैतिक लाभ // एक्वाडक्ट टूटने पर लगभग 3 करोड़ 50 लाख रूपये का कर दिया अधिक भुगतान // ENC एमजी चौबे ने निर्माण कम्पनी का किया बचाव // बिना बाढ़ के ही नदी में बाढ़ आना बताकर गलत कार्य को किया पास // जुर्माने और टर्मिनेट करने के स्थान पर दिखाई मेहरबानी // फाइल खुली तो सबके उड़े होस // RTI से प्राप्त जानकारी और पुराने विडियो ने जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली की एक बार पुनः खोल दी पोल //*

*Breaking: त्योंथर बहाव परियोजना में ENC एमजी चौबे ने ऊषा मार्टिन कम्पनी को पहुचाया अनैतिक लाभ // एक्वाडक्ट टूटने पर लगभग 3 करोड़ 50 लाख रूपये का कर दिया अधिक भुगतान // ENC एमजी चौबे ने निर्माण कम्पनी का किया बचाव // बिना बाढ़ के ही नदी में बाढ़ आना बताकर गलत कार्य को किया पास // जुर्माने और टर्मिनेट करने के स्थान पर दिखाई मेहरबानी // फाइल खुली तो सबके उड़े होस // RTI से प्राप्त जानकारी और पुराने विडियो ने जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली की एक बार पुनः खोल दी पोल //*
दिनांक 30/11/2023 रीवा मप्र. 

  त्योंथर बहाव परियोजना को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. एक पुराने विडियो ने जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली की एक बार पुनः पोल खोल दी है. मामला इंजिनियर इन चीफ रहे एमजी चौबे के कार्यकाल का है जहाँ त्योंथर बहाव परियोजना से जुड़े एक एक्वाडक्ट निर्माण में हुई गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर जारी किये गए इंस्पेक्शन नोट ने पूरे मामले पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस मामले से यह स्पष्ट हो गया है की कैसे तत्कालीन इंजिनियर इन चीफ एमजी चौबे ने 24 मई 2016 को जारी किये गए अपने इंस्पेक्शन नोट और मीटिंग मिनट में स्वयं ही गड़बड़ी का होना स्वीकार किया और स्वयं ही ठेका कम्पनी ऊषा मार्टिन लिमिटेड को साढ़े 3 करोड़ रुपए की बड़ी रियायत दे डाली. बड़ा सवाल यह है जब ईएनसी ने स्वयं ही मिनट मीटिंग और इंस्पेक्शन नोट्स में गड़बड़ी होना स्वीकार किया और उसे डॉक्यूमेंट के तौर पर नोट किया तो फिर क्यों ठेका कम्पनी को कम्पनी की गलती और निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की वजह से टूटे एक्वाडक्ट को सही बताते हुए साढ़े 3 करोड़ रूपये का अलग से राशि जारी की गयी? 

*कैसा था त्योंथर बहाव परियोजना से जुड़ा हुआ जल संसाधन विभाग का प्लान?*

  अब यदि दिनांक 22 मई 2016 को त्योंथर बहाव परियोजना से सम्बंधित टमस नदी में बनाए गए एक्वाडक्ट के निरीक्षण टीप की बात की जाय तो इस निरीक्षण के दौरान तत्कालीन जल संसाधन विभाग के चीफ इंजिनियर श्रीकांत दांडेकर, अधीक्षण यंत्री अजय सिंघल, कर्पापालन यंत्री अरविन्द त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी मयंक सिंह उपस्थित रहे. निरीक्षण टीप पर अपना पत्र जारी करते हुए इंजिनियर इन चीफ  एमजी चौबे ने बताया की त्योंथर बहाव परियोजना टोंस हाइडल पॉवर प्रोजेक्ट से 5.1 किलोमीटर दूरी पर है. इस नहर सिस्टम का हेड डिस्चार्ज 30 क्यूमेक्स है. यह नहर 5 किलोमीटर 21 मीटर की लम्बाई पास करने के बाद एक प्राकृतिक नाले से होकर गुजरती है जहाँ अंत में पानी को स्टोर करने के लिए एक छोटी खाड़ीनुमा आकृति का रूप दिया जाना है. इस खाड़ी का उपयोग 0.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी सुरक्षित करते हुए टमस नदी के दायें हिस्से में महाना कैनाल सिस्टम एवं टमस नदी के बाएं हिस्से में त्योंथर बहाव परियोजना के लिए पानी सप्लाई किये जाने का प्रावधान रखा गया है. इस खाड़ीनुमा आकृति में इस पानी को सुरक्षित करते हुए शेष पानी 2.4 मीटर व्यास की गोलाई वाली ह्यूम पाइप जिन्हें प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइप (पीएससी) कहा जाता है उसके माध्यम से 4 किलोमीटर और 210 मीटर तक लम्बाई से पास किये जाने का प्रावधान है. इस पीएससी पाइप के माध्यम से पानी सप्लाई करने के बाद टमस नदी आ जाती है जहाँ पर 4.210 किमी से लेकर 4.660 किमी तक कुल 450 मीटर लम्बाई में साइफन एक्वाडक्ट बनाया जाना था जो की टमस नदी की गहराई के बीच से होकर गुजरना था. इसके बाद नहर का पानी आगे चलकर 53 किमी लम्बाई की खुली नहर से होकर गुजरते हुए किसानों के खेतों तक पहुचाने का प्रवधान था. 
    *क्या कहता है दिनांक 22.05.202016 का ईएनसी का त्योंथर बहाव परियोजना का इंस्पेक्शन नोट्स*

  इंजीनियर इन चीफ एमजी चौबे ने अपने 24 मई 2016 के इंस्पेक्शन नोट में बताया की टमस एक्वाडक्ट एक सिंगल बैरल स्ट्रक्चर है जो कुल 10 स्पैन में बनाया जाना था जिसमे एक्वाडक्ट के प्रत्येक स्पैन की लम्बाई 42 मीटर रखी गयी थी . प्रत्येक स्पैन की चौड़ाई और डायमेंशन 3.3 मीटर गुणा 3.3 मीटर का होना बताया गया है. जब सवाल उठा की आखिर इतने उच्स्तर के कार्य में एक्वाडक्ट ध्वस्त कैसे हो गया तो इंस्पेक्शन नोट्स में बताया गया की 16 मई 2016 की रात लगभग 2.30 बजे एक्वाडक्ट के सपोर्ट में बनाए गए पिलर नंबर 7 और 8 के टूटने और धसने की आवाज आई जिसमे मौजूद एसडीओ द्वारा बताया गया की एक्वाडक्ट को सपोर्ट करने वाले जो पिलर और बेस बनाए गए थे उसके फेलियर के कारण ऐसा हुआ. बताया गया की जो पाइप एक्वाडक्ट को जोड़ने के लिए बीच में लगाईं गयी थीं वह भी क्रेकिंग आवाज के साथ टूटकर बैठने लगीं. अंततः एक्वाडक्ट के लिए बनाया गया बैरल टूटकर बैठ गया और दो टुकड़ों में विभाजित होकर वी आकर ले लिया. बैरल के दोनों हिस्से नजदीकी पिलर पर टूटकर टिक गए. बताया गया की एसडीओ की चेतावनी के बाद सभी काम करने वाले लेबर वहां से भाग खड़े हुए लेकिन जनरेटर की तेज आवाज के कारण एक लेबर को चेतावनी सुनाई नहीं दी इसलिए वह नहीं भाग पाया और उसकी मृत्यु हो गयी. 
*इंजिनियर इन चीफ ने कहानी गढ़ने में अकल नहीं लगाईं इसलिए पकड़े गए!*

  अब कहानी में ट्विस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट और मीटिंग मिनट के अगले चरण से आती है. यहाँ से स्पष्ट देखा जा सकता है की इंजीनियर इन चीफ रहे एमजी चौबे ने कहानी तो गढ़ डाली लेकिन होम वर्क नहीं किया इसलिए कहते हैं की एक झूंठ को सही बताने के लिए कभी-कभी 100 झूंठ के पुलिंदे भी बनाने पड़ते हैं लेकिन कहीं न कहीं झूंठ अपने पीछे सबूत छोड़ ही जाता है. 
  ईएनसी चौबे की कहानी में आगे लिखा है की बैरल और एक्वाडक्ट का सपोर्ट 30 सेमी मोटे कंक्रीट के 6.60 मीटर गुणा 1.80 मीटर आयताकार टुकड़ों पर रखा हुआ था जो नीचे नदी तल से 6 मीटर उंचाई पर मिटटी पर टिका हुआ था. अब बड़ा सवाल यह है कि कई हजार टन की वजन वाले बैरल और एक्वाडक्ट को कैसे बिना मिटटी को प्रॉपर कम्पेक्सन किये हुए ऊपर डाल दिया गया जिसका नतीजा यह हुआ की बैरल और एक्वाडक्ट धस कर बैठ गया और एक्वाडक्ट टूट गया.  
 *ठेका कम्पनी को बचाने पानी गिरने और बाढ़ आने की बनाई गयी झूंठी कहानी* 

   यहाँ पर गौरतलब है की ठेका कम्पनी ऊषा मार्टिन को उपकृत करने और बचाने के लिए एवं साढे 3 करोड़ रूपये का अधिक लाभ देने के लिए पानी गिरने और बाढ़ आने की झूंठी कहानी बनाई गयी. बताया गया की 15 मई 2015 की रात को पूरी रात पानी गिरा जिसकी वजह से बाढ़ आ गयी और अगले दिन भी 2 बजे दिन में 20 मिनट के लगभग पानी गिरने से बैरल और एक्वाडक्ट गिरने की घटना हुई. 

  इस प्रकार ईएनसी एमजी चौबे ने बताया की बैरल गिरने और एक्वाडक्ट गिरने की जो घटना घटित हुई वह वह बाढ़ और भारी बारिस की वजह से हुई. अब ईएनसी चौबे आगे लिखते हैं की उन्होंने ऊषा मार्टिन के प्रीस्ट्रेसिंग एक्सपर्ट मुकेश मिश्रा को बुलाकर कांट्रेक्टर ऊषा मार्टिन लिमिटेड को निर्देशित किया की बैरल और एक्वाडक्ट के बीच के हिस्से में सपोर्ट के लिए कंक्रीट की डायमेंशन बढ़ाकर  6.6 मीटर गुणा 1.8 मीटर के स्थान पर 9 मीटर गुणा 3 मीटर की जाय जिससे लोड का समुचित डिस्ट्रीब्यूशन हो सके जिससे पुनः ऐसी घटना न घटे. इसके अतिरिक्त ईएनसी ने आगे लिखा की कंक्रीट को सपोर्ट करने के लिए जो मिटटी जमाव की गई थी उसे चौड़ाई में 2 मीटर अतिरिक्त बढाया जाए जिससे यहाँ भी लोड के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पुनः ऐसी स्थिति निर्मित न हो. इस प्रकार आगे लिखा गया की कांट्रेक्टर 8 और 9 नंबर के पिलर के बीच में बैरल और एक्वाडक्ट के सपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए सपोर्ट सिस्टम बढाने पर प्लान कर रहा है.
 
*अब पूरा माजरा ऐसे समझें* 

  जल संसाधन विभाग के इंजिनियर इन चीफ एमजी चौबे ने किस प्रकार अपने पद का दुरूपयोग करते हुए ठेका कम्पनी को उपकृत करते हुए जनता के टैक्स के पैसे की बर्वादी की इसको इनके खुद के इंस्पेक्शन नोट और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मीटिंग मिनट से समझा जा सकता है। ईएनसी एमजी चौबे द्वारा हस्ताक्षरित संलग्न पत्र क्रमांक 3441065/पी-2/2007 भोपाल दिनांक 24 मई 2016 में चौबे ने स्वयं स्वीकार किया है की बैरल और एक्वाडक्ट को सपोर्ट करने के लिए नीचे मिटटी की चौड़ाई 2 मीटर बढाई जानी चाहिए जबकि मिटटी की उंचाई 6.6 मीटर गुणा 1.8 मीटर के स्थान पर 9 मीटर गुणा 3 मीटर की जाय. अब ऐसे में जाहिर है वी आकार में टूटकर बैठ गया बैरल स्वयं गलत डिजाईन और तकनीकी मापदंडों का सही पालन न करने के कारण हुआ न की बाढ़ अथवा पानी की वजह से. 
  *एक पुराने वीडियो ने ईएनसी चौबे की झूंठ की खोल दी पोल* 

  त्योंथर बहाव परियोजना से सम्बंधित टमस नदी पर तत्समय बनाया जा रहा एक्वाडक्ट और बैरल जब टूटकर बैठ गया था तब उसी समय वहां से स्थानीय लोगों के द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया था जो आज भी मौजूद है और जो ईएनसी एमजी चौबे के झूंठ की पोल खोल रहा है. वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है की कैसे एक्वाडक्ट और बैरल टूट कर वी आकार में बैठ गया है लेकिन वहीँ नदी के नीचे डाली गयी मिटटी में कोई बहाव नहीं हुआ है. बड़ा सवाल यह है की जिस प्रकार ईएनसी एमजी चौबे ने झूंठ का पुलिंदा गढ़ते हुए रात में तेज बारिस और बाढ़ आना बताकर एक्वाडक्ट बहने की बात लिखी है वह इस वीडियो से पूरी तरह से निराधार प्रतीत होती है. कोई अनपढ़ व्यक्ति भी यह समझ सकता है की यदि नदी में बाढ़ आएगी तो सेटरिंग और मिटटी पूरी तरह से बह जाएगी और बैरल एक्वाडक्ट एक बार में ही नीचे टूटकर ध्वस्त हो जायेगा न की वह वी आकार में बैठेगा. और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब एक्वाडक्ट के नीचे से मिट्टी का बहाव ही नहीं हुआ तो फिर बाढ़ कैसे आ गई और तेज बारिश बताया जाना किस हद तक जायज है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है की आखिर मई 2015 जब की यह घटना बताई जा रही है आखिर कब इतनी भीषण बारिस हुई थी और कब इतनी अधिक बाढ़ आई थी?

 *एक्वाडक्ट को ही इंस्पेक्शन नोट में बना दिया साइफन एक्वाडक्ट* 

  
   मजे की बात यह भी है की ईएनसी जैसे प्रदेश के बड़े इंजिनियर ने एक एक्वाडक्ट को ही  साइफन एक्वाडक्ट बना दिया. वस्तुतः एक्वाडक्ट और  साइफन एक्वाडक्ट में बड़ा अंतर होता है. जहाँ नालों और छोटे स्थानों पर एक्वाडक्ट बनाया जाना है वहीँ टमस जैसी बड़ी नदियों में जहाँ 450 मीटर लम्बाई में नदी के बहाव को क्रॉस कर पाइप लाइन निकाली जानी होती है वहां  साइफन एक्वाडक्ट बनाया जाना प्रस्तावित होता है. गौरतलब है की  साइफन एक्वाडक्ट को नदी के नीचे गहराई में खोदकर कंक्रीट डालकर बनाया जाता है न की ऊपर से. लेकिन जिस प्रकार त्योंथर बहाव परियोजना के इस हिस्से में टमस नदी पर एक्वाडक्ट को ही साइफन एक्वाडक्ट मान लिया गया यह कहीं न कहीं ईइएनसी जैसे वरिष्ठ अधिकारी की कार्य क्षमता और स्वविवेक पर भी प्रश्न खडा करता है. कुल मिलाकर इस पूरे मामले से यह भलीभांति समझा जा सकता है की किस प्रकार से ईएनसी ने जहाँ अपने मिनट मीटिंग और इंस्पेक्शन रिपोर्ट में स्वयं ही तकनीकी मापदंडों के अनुरूप एक्वाडक्ट का कार्य होना नहीं पाया वहीँ ऊषा मार्टिन कम्पनी से सांठगांठ करते हुए जनता के टैक्स की साढ़े 3 करोड़ रूपये की गाढ़ी कमाई को कम्पनी और जल संसाधन विभाग के भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी गयी. 

   अब बड़ा सवाल यह है आखिर कब ईएनसी एमजी चौबे और दोषी एसई और ईई के ऊपर कार्यवाही होगी?

*संलग्न* - कृपया संलग्न वह वीडियो देखें जहाँ मई 2015 में त्योंथर बहाव परियोजना से सम्बंधित एक्वाडक्ट टूटने को दिखाया गया है जहाँ बिना बारिस और बिना मिटटी के बहाव हुए ही मात्र तकनीकी गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसके लिए ईएनसी ने साढ़े तीन करोड़ रूपये का एक्स्ट्रा पेमेंट किया और साथ में वीडियो बाइट प्राप्त करें एवं मिनट मीटिंग/इंस्पेक्शन रिपोर्ट की प्रति भी प्राप्त करें. 

*स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मप्र*

Saturday, November 25, 2023

Breaking: CEO जिला पंचायत संजय सौरभ सोनवणे का एक और करनामा// धारा 89 की सुनवाई के बिना ही जारी कर दिया मनमाना वसूली आदेश // मामला है बांस पंचायत का जहां पूर्व ईई आर एस धुर्वे की जांच को धता बताते हुए अमानक घटिया रपटे को किया गया मान्य// 14.49 लाख के स्थान पर मात्र बनाई गई 1 लाख 36 हजार की वसूली // कूटरचित दस्तावेज तैयार करने माप से अधिक मूल्यांकन दर्ज करने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने पर भी नही हुई FIR// बड़ा सवाल: आखिर क्या सीईओ जिला पंचायत श्री सोनवणे की अब ऐसी ही रहेगी कार्यपणाली!

*Breaking: CEO जिला पंचायत संजय सौरभ सोनवणे का एक और करनामा// धारा 89 की सुनवाई के बिना ही जारी कर दिया मनमाना वसूली आदेश // मामला है बांस पंचायत का जहां पूर्व ईई आर एस धुर्वे की जांच को धता बताते हुए अमानक घटिया रपटे को किया गया मान्य// 14.49 लाख के स्थान पर मात्र बनाई गई 1 लाख 36 हजार की वसूली // कूटरचित दस्तावेज तैयार करने माप से अधिक मूल्यांकन दर्ज करने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने पर भी नही हुई FIR// बड़ा सवाल: आखिर क्या सीईओ जिला पंचायत श्री सोनवणे की अब ऐसी ही रहेगी कार्यपणाली!*

दिनांक 25 नवंबर 2023 रीवा मप्र।

  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा संजय सौरभ सोनवड़े का एक और करनामा सामने आया है जहां 10 नवंबर 2023 को बांस ग्राम पंचायत जनपद पंचायत गंगेव में हुए व्यापक स्तर के भ्रष्टाचार की जांच को लेकर उन्होंने मात्र लगभग एक लाख 89 हजार रुपए की वसूली नोटिस जारी की है। मामले पर आपत्ति जाहिर करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने अब निर्वाचन आयोग नई दिल्ली और भोपाल को भी शिकायत की है। 
*दो जांचे जिसमे सीईओ जिला पंचायत संजय सौरभ सोनवणे नही कर पाए निराकरण*

  गौरतलब है की बांस ग्राम पंचायत से संबंधित पहली शिकायत वर्ष 2020 में की गई थी जिसमें दो दर्जन से अधिक कार्यों की जांच तत्कालीन कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 डीएस आर्मों एसडीओ आरडी पांडेय एवं सहायक यंत्री मनीष मिश्रा आदि की उपस्थिति में की गई थी जिसमें व्यापक स्तर पर अनियमितता और गड़बड़ी प्रकाश में आई थी। लेकिन ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच गीता पटेल एवं सचिव मेदनी प्रसाद आदिवासी के द्वारा जांच से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए जाने के कारण कुछ कार्यों को छोड़कर शेष कार्यों की वसूली नहीं बन पाई थी। इसके बाद दूसरी शिकायत वर्ष 2022 में की गई जब अक्टूबर के दरमियान तत्कालीन कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 01 आर एस धुर्वे, एसडीओ जितेंद्र अहिरवार एवं सहायक यंत्री एस आर प्रजापति द्वारा जांच की गई जिसमें कुल 09 बिंदुओं की जांच की गई और तब भी अभिलेख उपलब्ध न हो पाने के कारण जहां कार्य अमानक गुणवत्ता विहीन बताए गए लेकिन जांच पूर्ण नहीं हो सकी। बड़ा सवाल आखिर दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा कौन?
  *इन इन बिंदुओं पर स्पष्ट अभिमत के बाद भी सीईओ और ईई ने किया भ्रष्टाचारियों का बचाव*

  तत्कालीन कार्यपालन मंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आर एस धुर्वे की दूसरी जांच में कराधान मद से बनाए गए रपटा निर्माण हनुमान मंदिर बांस के पास जिसकी लागत 14 लाख 49 हजार स्वीकृत थी गुणवत्ताविहीन अमानत और स्तरहीन करार दिया गया। जांच के दौरान पाया गया की 30 मीटर रपटे का मूल्यांकन किया गया था जबकि मौके पर वह 21.25 मीटर ही पाया गया जबकि कंक्रीट के नीव की गहराई 1.75 मीटर मूल्यांकित थी जबकि मौके पर 0.35 मीटर ही पाई गई। सरफेस पर स्लैब के स्थान पर घटिया मटेरियल डस्ट आदि डालकर बनाया गया था जो 5 मीटर लंबाई में टूटा हुआ पाया गया था। रपटे में न तो विंग वाल है और न ही एप्रोन पाया गया जिसे जांच टीम ने पूरी तरह से निरस्त करते हुए मूल्यांकनकर्ता अधिकारियों और इंजीनियर को दोषी ठहराया था जिसकी संपूर्ण 14 लाख 49 हजार की वसूली बनाई जानी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा  द्वारा शिकायतकर्ता को बिना जानकारी दिए हुए और धारा 89 की सुनवाई का अवसर दिए हुए ही दोषी मूल्यांकनकर्ताओं के साथ सांठगांठ कर मात्र 1 लाख 36 हजार रुपए की ही वसूली बनाई गई जिसको लेकर अब बड़े सवाल खड़ी किए गए हैं।
 *कराधान घोटाले से संबंधित है मामला, कई इंजीनियर है कार्यवाही की जद में*

  वास्तव में यह मामला रीवा जिले के बहुचर्चित कराधान घोटाले से भी संबंधित है जहां पर कई मूल्यांकनकर्ता इंजीनियर दोषी हैं जिसमें सहायक यंत्री आरपी कुशवाहा उपयंत्री के एल पट्टा एवं हरिदर्शन पटेल ने न केवल बांस बल्कि दर्जनों ऐसी ही पंचायत मे कराधान मद में किए गए निर्माण कार्य में गलत कूटरचित तरीके से फर्जी मूल्यांकन करने के कारण दोषी पाए गए हैं जिसमें पूर्व में सेदहा एवं चौरी ग्राम पंचायत भी सम्मिलित हैं। लेकिन जिस प्रकार निरंतर फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और गलत मूल्यांकन करने के बावजूद भी इंजीनियर और सहायक यंत्री सहित अधिकारियों को जिला पंचायत सीईओ के द्वारा बचाने का प्रयास किया जा रहा है और एफ आई आर दर्ज करवाने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के स्थान पर मात्र कुछ हजार रुपए की वसूली से अभयदान दिया जा रहा है यह जिला पंचायत सीईओ संजय सौरव सोनवडे की कार्यप्रणाली पर एक बार पुनः प्रश्न खड़ा करता है। बड़ा सवाल यह है की आखिर जिला सीईओ क्या जांच रिपोर्ट स्वयं नहीं पढ़ते? क्या सीईओ संजय सौरभ सोनवणे आंख मूदकर सुनवाई कर रहे हैं?
 *आखिर को जिला पंचायत ने शिकायतकर्ता को धारा 89 की सुनवाई में अपना पक्ष रखने क्यों नहीं बुलाया*

  यहां पर बड़ा सवाल यह है की मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993-94 की धारा 89 की सुनवाई में विधिवत दोनों पक्षों को मौका दिया जाता है जिसमें वह अपनी बात तथ्यों और प्रमाणों के साथ रखें इसके बाद गुण दोष के आधार पर को जिला पंचायत सीईओ मामले पर अपना अंतिम आदेश जारी करते हैं लेकिन यहां पर यह बात गौरतलब है कि जहां चौरी और सेदहा जैसी पंचायत में राजनीतिक दबाव और पक्षपात के चलते दर्जन भर बार से अधिक सुनवाई की गई और कई बार जांच पर जांच की गई वहीं अन्य पंचायतो एवं बांस पंचायत के मामले में मात्र बंद कमरे में बैठकर सुनवाई नोटिस जारी कर दी गई और मात्र लगभग एक लाख 89 हजार रुपए के आसपास वसूली नोटिस जारी करते हुए मामले की इतिश्श्री कर दी गई।
 
  *14.49 लाख रुपए के रपटे के गबन में किन-किन अधिकारियों का है शेयर*

  बड़ा सवाल यह है कि जहां सेदहा पंचायत के एक ऐसे ही मामले पर पूरी वसूली बनाई गई है वहीं दूसरी तरफ आखिर बांस पंचायत के मामले में जब माप से अधिक का मूल्यांकन किया गया और घटिया स्तरहीन एवं गुणवत्ताविहीन कार्य को पास करते हुए मात्र 1 लाख 36 हजार रुपए की ही वसूली बनाई गई तो बड़ा सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इस 14 लाख 49 हजार के मामले में कौन-कौन से अधिकारी और इंजीनियर की हिस्सेदारी है? आखिर जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे की इस प्रकार से बर्बादी करने में सीईओ जिला पंचायत और कार्यपालन यंत्री की क्यों रुचि है? जाहिर है शायद इसमें बड़ा हिस्सा इन अधिकारियों को भी  जाता होगा तभी बार-बार दोषी पाए जाने वाले एक ही इंजीनियर को बचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है जबकि ऐसे मामलों में सीधे अनुशासनात्मक कार्यवाही और पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाया जाना नितांत आवश्यक होता है।

  सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने मामले की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग भोपाल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को की है और मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्काल ऐसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री को रीवा जिले से हटाए जाने की मांग की है।
*संलग्न* - कृपया संलग्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा जारी वसूली जमा करने हेतु नोटिस की प्रति एवं तत्कालीन कार्यपालन यंत्री आर एस धुर्वे का जांच प्रतिवेदन सहित घटिया स्तरहीन और गुणवत्ताविहीन रपटे की तस्वीर प्राप्त करें।

*स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मध्य प्रदेश*

Wednesday, November 8, 2023

Breaking: भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह की पैरवी भी भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा पाई वसूली और कार्यवाही से // सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की शिकायत पर 6 पंचायत जिम्मेदारों पर गिरी गाज // गंगेव की सेदहा पंचायत के तत्कालीन सरपंच सचिव सहित 6 जिम्मेदारों के विरुद्ध बनाई गई 27 लाख से अधिक की वसूली // अब जल्द ही दर्ज होगी एफ आई आर // सिरमौर के भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह ने भ्रष्टाचारियों के पक्ष में जमकर की थी पैरवी // दिव्यराज सिंह ने अपने विधायक के लेटर हेड पर पत्र जारी कर किया था कई बार जांच प्रभावित // मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा संजय सौरव सोनवणे ने धारा 89 की सुनवाई के बाद वसूली और सिविल जेल के लिए जारी किया आदेश //

*Breaking: भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह की पैरवी भी भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा पाई वसूली और कार्यवाही से // सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की शिकायत पर 6 पंचायत जिम्मेदारों पर गिरी गाज // गंगेव की सेदहा पंचायत के तत्कालीन सरपंच सचिव सहित 6 जिम्मेदारों के विरुद्ध बनाई गई 27 लाख से अधिक की वसूली // अब जल्द ही दर्ज होगी एफ आई आर // सिरमौर के भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह ने भ्रष्टाचारियों के पक्ष में जमकर की थी पैरवी // दिव्यराज सिंह ने अपने विधायक के लेटर हेड पर पत्र जारी कर किया था कई बार जांच प्रभावित // मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा संजय सौरव सोनवणे ने धारा 89 की सुनवाई के बाद वसूली और सिविल जेल के लिए जारी किया आदेश //*
दिनांक 19 अक्टूबर 2023 रीवा मध्य प्रदेश।

   भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह द्वारा ग्राम पंचायत सेदहा के तत्कालीन सरपंच पवन कुमार पटेल और प्रभारी सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक दिलीप कुमार गुप्ता के पक्ष में जमकर पैरवी करने के बावजूद भी 27 लाख रुपए से अधिक की भ्रष्टाचार की वसूली बनाई गई है। वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा संजय सौरभ सोनवणे द्वारा धारा 89 की सुनवाई के बाद यह वसूली बनाई गई है। हाल ही में जिला पंचायत के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी चली सुनवाई और दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए धारा 89 के सुनवाई आदेश में 27 लाख 25 हजार 129 रुपए का वसूली आदेश जारी किया गया है जिसे लेकर अब सिरमौर भाजपा विधायक की भ्रष्टाचारियों को सह देने के चर्चे भी गरम हैं। 

  गौरतलब है कि सेदहा पंचायत जनपद पंचायत गंगेव के अंतर्गत आती है जो की मनगवां विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है परंतु सिरमौर तहसील होने के कारण और तत्कालीन सरपंच और उसके दलालों का संपर्क भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिव्यराज सिंह से होने के कारण तत्कालीन विधायक ने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खुलकर पैरवी की। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भाजपा के विधायक दिव्यराज सिंह ने तत्कालीन सेदहा सरपंच को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए अपने लेटर हेड में दिनांक 19 जनवरी 2021 को कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 01 रीवा को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत सेदहा के भ्रष्टाचार और अनियमितता की जांच के लिए गठित किए गए जांच दल को ही बदलने के लिए लेख कर दिया था। सूत्रों की मानें तो मौखिक और अन्य माध्यमों से तो कई बार वसूली और जांच को प्रभावित किया गया पर हद तो तब हो गई जब विधायक ने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए अपने लेटर हेड तक का दुरुपयोग कर डाला।
  *विधायक दिव्यराज सिंह ने अपने पद और विधायकी का किया नाजायज उपयोग*

  गौरतलब है कि भाजपा के विधायक दिव्यराज सिंह ने अपने विधायकी और पंचायत लेखा समिति के सदस्य पद का नाजायज तरीके से दुरुपयोग किया जिसके चलते तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े एवं तत्कालीन कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 आर एस धुर्वे पर दबाव बनाते हुए तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी आर डी पांडेय को ग्राम पंचायत चौरी से एवं सहायक यंत्री निखिल मिश्रा को ग्राम पंचायत सेदहा की जांच से हटाने के लिए पत्र जारी किया था जबकि उक्त अधिकारियों को जांच टीम से क्यों हटाया जाए इसका कोई भी तथ्यात्मक और वैध कारण उपलब्ध नहीं था और मात्र जांच में लीपापोती करने और जांच को प्रभावित करने एवं अपने मनमुताबिक भ्रष्टाचारी जांच अधिकारी को जांच टीम में बैठाने के लिए भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था। इसके बाद तो बकायदे एसडीओ आर डी पांडेय ने इन्ही सब नेतागिरी से तंग आकर वीआरएस तक ले लिया और रिटायरमेंट के लगभग 02 वर्ष पूर्व ही अपनी नौकरी छोड़ दी।

   *विधायक ने पंचायत राज लेखा समिति के सदस्य होने और अपने विधायकी का किया दुरुपयोग*

   गौरतलब है की दिव्यराज सिंह स्थानीय निकाय एवं पंचायत राज लेखा समिति के सदस्य होने के नाते रीवा के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों पर दखल रखते थे जिसके कारण सभी पंचायत विभाग के अधिकारी दबाव के कारण न केवल जांच टीम बदल दिए बल्कि जांच रिपोर्ट आने के बाद भी वर्तमान 2023 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने तक जांच और आदेश को दबाकर रखे और विभिन्न प्रकार से वसूली को कम करने के लिए और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बार-बार जांच पर जांच करवाते गए। लेकिन एक कहावत है कि झूठ को कितना भी छुपाओ वह छुप नहीं सकता और सच्चाई को कितना भी दबाओ वह दब नहीं सकती तो ठीक वैसे ही हुआ और सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की लगातार पैरवी और कड़ी मेहनत का नतीजा सामने आया और आचार संहिता लगते ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा संजय सौरभ सोनवणे ने दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को धारा 89 का अंतिम वसूली आदेश जारी करते हुए तत्कालीन सेदहा सरपंच पवन कुमार पटेल, ग्राम रोजगार सहायक एवं प्रभारी सचिव रहे दिलीप कुमार गुप्ता, तत्कालीन सचिव शशिकांत मिश्रा, तत्कालीन उपयंत्री डोमिनीक कुजूर, तत्कालीन और बर्खास्त उपयंत्री अजय तिवारी एवं तत्कालीन सहायक यंत्री स्व0 अनिल सिंह सहित कुल 6 जिम्मेदारों के ऊपर कुल 27 लाख 25 हजार 129 रुपए की अब तक की वसूली निर्धारित की है जिसे जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और यदि राशि जमा नहीं की गई तो आगे की कानूनी कार्यवाही और भू राजस्व की भांति बकाया वसूलने एवं सिविल जेल भेजने के लिए निर्देशित किया गया है।

  *बड़ा सवाल: क्या गबन और भ्रष्टाचार में मात्र वसूली कर लेना पर्याप्त है?*

  यदि जानकारों की माने तो किसी भी गबन और भ्रष्टाचार के मामले में वसूली मात्र कर देने से कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है। जाहिर है जो शासन की राशि भ्रष्टाचार करते हुए गबन की गई है उसे तो हर हाल में ही वसूलना है क्योंकि वह शासन की राशि होती है अतः वसूली किया जाना कोई दंड नहीं है जबकि यदि दंड की बात करें तो जब तक सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं होती है और कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती है तब तक गबन और भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो फिर अब यहां देखना पड़ेगा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा संजय सौरभ सोनवणे द्वारा सेदहा पंचायत में हुए व्यापक भ्रष्टाचार संबंधी दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को लेकर जारी किए गए वसूली आदेश के बाद अब एफआईआर और अन्य कानूनी कार्यवाही कब की जाती है?

  *जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों और विधायकों का काला चेहरा हुआ उजागर*

  गौरतलब है कि जिस प्रकार सत्ताधारी पार्टी के सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह द्वारा जनता के पक्ष में पैरवी न करते हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाने के स्थान पर उल्टा दोषियों और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए और जांच को प्रभावित करने के लिए जांच टीम बदलने बाबत और अपने पद का गलत उपयोग करते हुए कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा पर दबाव बनाने के उद्देश्य से अपने लेटर हेड पर पत्र जारी किया गया था इससे साफ जाहिर है की जनता जिन्हें वोट देती है और चुनकर अपनी रक्षा और विकास के लिए भेजती है वह उल्टे भ्रष्टाचारियों की पैरवी करने लगते हैं।
   अब सेदहा पंचायत में हुए व्यापक भ्रष्टाचार को ही देखें तब वर्ष 2016-17 से लेकर अब तक जिस प्रकार पिछले 6 साल में ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचारियों की पैरवी इन जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई है इससे इन कथित जनप्रतिनिधियों का वह काला चेहरा भी उजागर हो रहा है जहां जनता जनप्रतिनिधियों को तो चुनकर शासकीय संपत्ति की रक्षा और विकास के लिए भेजती है लेकिन किस प्रकार अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए यह जनप्रतिनिधि नए-नए कारनामे करते हैं यह भी विचारणीय है। अब शायद जनता को ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनने से पहले सौ बार सोचना चाहिए।

  *संलग्न*  -  कृपया इस न्यूज़ के साथ संलग्न भाजपा के पूर्व विधायक दिव्यराज सिंह द्वारा अपने लेटर हेड में जारी किया गया वह पत्र देखे जिसमें ग्राम पंचायत सेदहा की जांच प्रभावित करने और जांच टीम बदलने के लिए कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 01 को लेख किया गया था एवं साथ में अभी हाल ही में 11 अक्टूबर 2023 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा धारा 89 की सुनवाई के उपरांत जारी किए गए 27 लाख रुपए से अधिक के वसूली आदेश आदि की प्रति एवं साथ में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी का वीडियो बयान आदि देखें।

*स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मध्य प्रदेश*