प्रति, दिनांक:-
श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, स्थान:-रीवा/भोपाल म.प्र.
मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग,
अरेरा हिल्स, पर्यावास भवन, भोपाल, मध्य
प्रदेश.
विषय – जिला रीवा के सभी केंद्रीय जिला सहकारी बैंकों
के अंतर्गत आने वाली समितियों में ऋणी एवं अऋणी कृषकों की रवी एवं खरीफ फसल की पिछले
पांच वर्ष की फसल बीमा सम्बन्धी जानकारी को कृषकों के हित में प्रत्येक समिति के
नोटिस बोर्ड में साझा करने विषयक तथा यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत (जो की
अधिनियम के अनुसार उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी) उपलब्ध कराये जाने विषयक.
सन्दर्भ- १) जिला रीवा अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
मर्यादित शाखा गढ़, डभौरा, लालगांव, मनगवां आदि से सम्बद्ध समितियों में फसल बीमा
के राशि की जानकारी कृषकों को उपलब्ध नहीं कराई गयी तथा इसे नोटिस बोर्ड में
कृषकवार नहीं चस्पा किया गया. २) पारदर्शिता का अभाव सम्बन्धी. ३) भारतीय किसानों
के मानवाधिकार के उल्लंघन सम्बन्धी.
महोदय,
कृपया विषयान्तर्गत प्रकरण
के अवलोकन का कष्ट करें. जिला रीवा अंतर्गत आने वाले जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
मर्यादित रीवा एवं इससे संबद्ध सभी शाखाओं एवं सहकारी समितियों में पारदर्शिता की
कमी पायी गयी है.
सहकारी बैंकों एवं
समितियों से सम्बंधित सभी कृषक हितग्राहियों को अँधेरे में रखा जा रहा है. आयुक्त
सहकारिता के निर्देश का भी पालन नहीं किया जा रहा है. इस निर्देश के अनुसार सभी
ऋणी एवं अऋणी कृषकों की रवी एवं खरीफ फसल के फसल बीमा के राशि की लिखित जानकारी
नियमानुसार सभी सम्बद्ध समितियों के नोटिस बोर्ड में चस्पा कराया जाना था एवं
सूचना के अधिकार के अंतर्गत इसे नागरिकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए था. परन्तु
किसी भी निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है. साथ ही गरीब, अशिक्षित कृषकों को
अँधेरे में रखा जाता है. किसानों की पिछले पांच वर्ष में बीमा की कितनी राशि
प्राप्त हुई है यह जानकारी भी उन्हें नहीं है. कई बार यह राशि उनके समबन्धित समिति
के बैंक अकाउंट में नहीं जोड़ा जाता जिससे कृषकों को इसका लाभ नहीं मिल पाता.
सहकारी समितियों में पारदर्शिता का बड़ा ही अभाव है.
राष्ट्रीय कृषि बीमा
योजना को अब वित्तीय वर्ष २०१६-१७ से प्रधानमन्त्री कृषक बीमा योजना के रूप में
क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमे काफी फेर बदल कर सरकार की यह मनसा है की किसानों
को उनकी फसल बीमा का सीधे एवं ज्यादा से ज्यादा एवं उचित लाभ दिलवाया जा सके,
परन्तु समितियों, बैंकों, एवं राजस्व कर्मचारियों का रवैया किसान हित के प्रतिकूल
है.
यही उपरोक्त कुछ
जानकारियाँ आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ के अंतर्गत भी कार्यालय
सहकारी संस्थाएं रीवा से चाही गयी थी परन्तु सहकारी संस्थाएं रीवा के द्वारा इसे देने से मना कर दिया गया, जो किसानों
के हित के विपरीत किया गया एवं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा.
अतः श्रीमान्
अध्यक्ष महोदय मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश से हमारा अनुरोध है कि इस जनहित के विषय में हस्तक्षेप कर मध्य प्रदेश
सहकारिता विभाग को स्पष्ट निर्देश देने का कष्ट करें कि कृषकों की फसल बीमा
सम्बन्धी सभी जानकारी को प्राथमिकता के साथ पब्लिक किया जाए तथा जब भी सूचना के
अधिकार अथवा सामान्य आवेदन से भी ऐसी जानकारी चाही जाए उसे कृषक नागरिकों को
उपलब्ध करवाई जाये. पारदर्शिता की कमी को दूर किया जाये जिससे किसानों में शासन की
विभिन्न योजनायों के विषय में आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सके.
विशेष तौर पर जिला
सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा को स्पष्ट निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि
कृषकों के फसल बीमा सम्बन्धी जानकारी को तत्काल प्रत्येक समिति के नोटिस बोर्ड में
कृषकवार चस्पा किया जाए.
संलग्न–
१)
दिनांक
८/१२/१५ का कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा का पत्र क्र./सू.अ./२०१५/१२१५ की
छायाप्रति.
२)
दिनांक
२८/०१/२०१६ का कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा म.प्र. का पत्र
क्रमांक/आर.टी.आई./२०१३/३७ जो कि महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित
जिला रीवा की तरफ भेजा गया था, की छायाप्रति.
३)
दिनांक
१५/०२/२०१६ का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा म.प्र. का पत्र
क्रमांक/स्थापना/२९१०, जो की आवेदक को भेजा गया था, की छायाप्रति.
४)
दिनांक
१२/०१/२०१६ का आवेदक द्वारा उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा को लिखित पत्र की छायाप्रति.
५)
दिनांक
०१/०३/२०१६ का कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा संभाग रीवा म.प्र. का पत्र
क्र./स्था./सू.अधि./२०१६/२५०, जो की सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त होने वाली
जानकारी को समय पर उपलब्ध न करवाने के कारण अपीलीय प्रकरण दिनांक ०१/२०१६ को आवेदक
द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी सहकारिता विभाग रीवा को प्रस्तुत किया गया था, के विषय में नियत तिथि
में आवेदक के सहकारिता विभाग रीवा के कार्यालय में उपस्थित होने सम्बन्धी आदि की
छायाप्रति.
६)
दिनांक
११/०४/२०१६ का कार्यालय विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी
संस्थाए रीवा संभाग रीवा म.प्र. का अपीलीय प्रकरण क्र. ०१/२०१६ एवं सूचना का
अधिकार क्रमांक/सू.का अधि./२०१६/४३२ की छायाप्रति.
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Sincerely
SHIVANAND DWIVEDI
(Social, Scientific, and RTI
activist)
Village KAITHA, Post AMILIYA,
Police Station GARH, Tehsil MANGAWAN,
District REWA, Madhya Pradesh. PIN –
486117
Mob. +917869992139
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